कलेक्टर ने विवाहों का शतप्रतिशत पंजीयन कराने के दिए निर्देश

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कलेक्टर ने विवाहों का शतप्रतिशत पंजीयन कराने के दिए निर्देश

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त उप विवाह रजिस्ट्रार एवं सचिव ग्राम पंचायत को निर्देशित किया है कि शतप्रतिशत विवाहों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल द्वारा पत्र जारी किया है।

मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम 2008 के अनुसार मप्र राज्य में भारत के नागरिकों के बीच किसी भी विधि या रूढ़ि के अधीन सत्यापित किए गए समस्त विवाह का पंजीयन किया जाता है। परंतु वर्तमान में समस्त विवाहों का पंजीयन नहीं होने पर अधिकांशत: महिलाओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप पति की मृत्यु के उपरांत पत्नि को मिलने वाले स्वत्वों के भुगतान आदि में परेशानी होती है।

 

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Author

Satendra Mishra

संवाददाता एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है। वे जमीनी स्तर की खबरों को निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप में पाठकों तक पहुँचाने पर विश्वास रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय जानकारी के साथ जनहित से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है।